आबकारी विभाग पंजाब और जि़ला पुलिस मोहाली की साझी कार्यवाही के दौरान जि़ला मोहाली में ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की राज्य में तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया।
यह जानकारी देते हुए ज्वाइंट एक्साईज़ कमिश्नर, पंजाब श्री नरेश दुबे ने बताया कि पंजाब में आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजऱ आबकारी विभाग द्वारा पंजाब में ई.एन.ए और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति पंजाब और चण्डीगढ़ में आबकारी ड्यूटियों और कर से बचते हुए ई.एन.ए. की तस्करी कर रहे हैं, जिससे सरकारी खज़ाने को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग के स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप, मोहाली आबकारी और जि़ला पुलिस मोहाली की साझी टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि इन विशेष टीमों को पंजाब के तीन जिलों में 24 घंटे नाकाबंदी और गश्त के लिए तैनात किया गया।
श्री दुबे ने आगे बताया कि 28/29 दिसंबर, 2021 के बीच की रात को पंजाब, हरियाणा अंतरराज्यीय सरहद के नज़दीक लालड़ू में तैनात मोहाली आबकारी विभाग की टीमों ने एक टैंकर नंबर के.ए.02ए.बी.9232 को रोका, जो 25000 लीटर ई.एन.ए. लेकर जा रहा था। चालक और उसके साथी ने इस खेप सम्बन्धी कुछ दस्तावेज़ पेश किए। इन दस्तावेज़ों की सत्यापन के लिए तुरंत पर्मिट और खेप के पास जारी करने वाले अधिकारियों से संपर्क किया गया। यह पाया गया कि यह दस्तावेज़ नकली हैं और यह अधिकारियों को धोखा देने के लिए बनाए गए थे। यह ग़ैर-कानूनी खेप चण्डीगढ़ के एक जाने-माने बोटलिंग प्लांट को स्पलाई किए जाने थे, जिसकी शराब के ब्रांडों को पंजाब में भारी मात्रा में ज़ब्त किया गया है। चालक के बयान के अनुसार, यह खेप भाव ई.एन.ए छत्तीसगढ़ से लादी की गई है। स्रोत के बारे में अगली जाँच की जा रही है। ज्वाइंट एक्साईज कमिश्नर श्री नरेश दुबे ने बताया कि 25000 लीटर ई.एन.ए. की इस खेप से लगभग देसी शराब की 1,10,000 बोतलें बन सकती हैं। मुलजि़मों के खि़लाफ़ एफ.आई.आर नं. 253 तारीख़ 29-12-21 को धारा 61-1-14,78(2), 420, बी के अंतर्गत थाना लालड़ू जि़ला एस.ए.एस. नगर में मामला दर्ज कर लिया गया है।
आबकारी कमिश्नर, पंजाब श्री रजत अग्रवाल, आई.ए.एस. ने बताया कि आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजऱ आबकारी विभाग ने राज्य के सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। अंतरराज्यीय सरहदों और तस्करी वाले क्षेत्रों पर विशेष गश्त और नाकाबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शराब की तस्करी या आबकारी से सम्बन्धित किसी भी ग़ैर-कानूनी गतिविधि प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और इस सम्बन्धी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सप्लायरों और ई.एन.ए के प्राप्तकर्ता का खुलासा करने के लिए संपर्कों की पूरी श्रृंखला की तेज़ी से पैरवी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और शराब की तस्करी या ग़ैर-कानूनी बिक्री और वितरण की किसी भी कोशिश के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन रैड रोज़ के अंतर्गत 17.5.2020 से 11.12.2021 तक 19,784 एफ.आई.आरज़ दर्ज की गई हैं, जिसमें 19,689 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है और 3,32,693 लीटर अवैध शराब, 8,68,517 लीटर अवेध शराब, 21,70,883 किलोग्राम लाहन ज़ब्त की गई और 900 चालू भट्टियों का पता लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग द्वारा जागरूक नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नं. 91-9875961126 पहले ही कार्यशील किया जा चुका है। विभाग राज्य में अवैध शराब की तस्करी को ख़त्म करने के लिए नागरिकों के सहयोग के लिए आग्रह करता है।
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Gautam Jalandhari (Editor)